आरक्षण -
1 महिला उम्मीदवार उपलब्ध ना होने पर उसकी वर्ग के पुरुष उम्मीदवारों से पदों की भर्ती की जाएगी
2 आरक्षित अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पदों पर वरीयता क्रम का कटाव का निर्धारण मध्य प्रदेश शासन के नियमानुसार किया जाएगा
3 अभ्यार्थी मध्य प्रदेश राज्य परिसीमन से बाहर का है एवं आरक्षित श्रेणी का है ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी की आरक्षित श्रेणी यदि मध्य प्रदेश के अधिनियम के तहत मान्यता प्राप्त है तो उस अभ्यार्थी को आरक्षण का लाभ दिया जाएगा अन्यथा अभ्यर्थी की उम्मीदवारी को अनारक्षित वर्ग में रखा जाएगा
4 - मानदेय-
सहायक जिला प्रबंधक 23000 लेखापाल 16000
न्यूनतम आयु सीमा विज्ञप्ति के सभी पदों हेतु सभी वर्गों के लिए न्यूनतम 21 वर्ष में अधिकतम 55 वर्ष से अधिक आयु की गणना हेतु तिथि 28 फरवरी 2019 होगी
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आवेदन करने हेतु आवश्यक निर्देश –
1 कृपया आवेदन पत्र भरने से पहले सावधानी पूर्वक अध्ययन करें
2-ऑनलाइन आवेदन पत्र एमपी ऑनलाइन गवर्नमेंट इन के माध्यम से भरा जा सकता है
3 आवेदन पत्र में दी गई जानकारी असत्य पाए जाने पर आवेदक की उम्मीदवारी किसी भी स्तर पर निरस्त की जा सकेगी नियमानुसार आवेदक के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी
4 ,sls vkosnd आवेदन ना करें जो निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हुए आवेदन करने की तिथि घोषित ना हुआ हो 5 अनुभव अनुभव से कम पाया जाता है तो उम्मीदवार का चयन कीजिए जाति प्रमाण पत्र प्रमाण पत्र आवेदन करने की अंतिम तिथि तक जारी किए ही होंगे एक से अधिक मध्यप्रदेश दीनदयाल अंतोदय योजना राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा पदों के अनुरूप वांछित अनुभव के आधार पर एक पद पर चयन किया जावेगा जिसमें अभ्यार्थी निर्धारित अनुभव निर्धारित रखते हैं तथा पदों की दावेदारी समाप्त मानी जावेगी
पद के लिए योग्यता किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यास सीता के लिए कहीं भी साधनों द्वारा समर्थन अभी प्राप्त करने की किसी भी प्रयास को नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा परीक्षा चयन में उपस्थित होने के लिए निर्धारित माना जा सकेगा 2 कोई भी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा जो महिलाओं के विरुद्ध अपराध के लिए दोषी ठहराया गया हो परंतु किसी अभ्यर्थी न्यायालय में ऐसे मामले लंबित है तो उसकी नियुक्ति का मामला अपराधिक मामलों मामले के अंतिम तिथि से 2 माह तक जावेगा ना पाए जाए फर्जी दस्तावेज दस्तावेज की जानकारी जानकारी दी गई है चयन के लिए पात्र नहीं होंगे
7 दस्तावेजों का परीक्षण अभ्यर्थी अभ्यर्थियों के मूल दस्तावेज सत्यापन किया जावेगा सत्यापन कराया जाता है क्या विज्ञप्ति नहीं रखता है तो उसकी उम्मीदवारी स्वयं समाप्त मानी जाएगी अंतिम चयनित अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का संबंधित संस्थाओं से सत्यापन कराया जाएगा देश में पाई जाने पर चयनित अभ्यर्थी सेवाएं समाप्त की जाएगी
8 महत्वपूर्ण निर्देश विज्ञापन कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन दिनांक 203 2019
से दिनांक 7 4 2019
तक भरे जा सकते हैं ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ पासपोर्ट साइज का नवीनतम फोटो अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता अनुभव से संबंधित प्रमाण पत्र जाति प्रमाण पत्र की स्वा प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करते हुए फरार वांछित शैक्षिक योग्यता हेतु भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से होना अनिवार्य है अपूर्ण होने की स्थिति में आवेदन निरस्त माना जाएगा
उपरोक्त प्रक्रिया अनुसार प्रत्येक पद हेतु प्रथक प्रथक आवेदन भरा जाना अनिवार्य है 3 अनुभव प्रमाण पत्र मांनय किए जाने हेतु दस्तावेज सत्यापन के समय संबंधित संस्था द्वारा जारी मानदेय पत्रक टीडीएस कटौती /मानदेय बाउचर की छायाप्रति संबंधित दस्तावेज अथवा मानदेय प्राप्ति के संबंध में नियम छह माह का बैंक स्टेटमेंट प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा साथ ही अनुभव प्रमाण पत्र के साथ किए गए कार्यों की प्रमाणित प्रति भी साथ लाना अनिवार्य होगा
4 समस्त पदों हेतु ऑनलाइन परीक्षा की प्रक्रिया अपनाई जाएगी
5 अंतिम रूप से इनके चयन होने पर आपकी सेवाएं 1 वर्ष हेतु संविदा आधार पर अनुबंध कर अनुबंध पर ली जावेगी सेवाएं संतोषप्रद होने पर अनुबंध का पुणे 1 वर्ष हेतु नवीन किरण किया जाएगा
6 विज्ञापन विज्ञापन में प्रकाशित रिक्त पदों की संख्या में वृद्धि या कमी करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन का होगा
7 किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में अंतिम निर्णय मुख्य कार्यपालन अधिकारी मध्य प्रदेश के राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन का होगा
8 आवेदन पत्र की जानकारी देना अभ्यार्थी ऑब्लिक आवेदक की पूर्ण जिम्मेदारी होगी सभी संबंधित जानकारी समय-समय पर राजीव का फॉर्म की वेबसाइट आफ e-mail पर भी दी जाएगी
9 परीक्षा मध्य प्रदेश के 4 जिले में भोपाल इंदौर जबलपुर एवं ग्वालियर में आयोजित की जाएगी आयोजित परीक्षा केंद्र में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन का अधिकार मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन को होगा
1/ परीक्षा हेतु किसी भी श्रेणी की अभ्यर्थियों को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी
11 यदि किसी व्यक्ति को परीक्षा में अंक प्राप्त होते हैं तो निम्न बिंदुओं को प्राथमिकता का आधार माना जाएगा
1 अधिक आयु वाले अभ्यार्थी को प्राथमिकता दी जाएगी
2 जन्मतिथि भी समान होने पर परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जाएगी
3 आयु व हायर सेकेंडरी के प्राप्तांक भी समान होने की दशा में हाई स्कूल परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी
1 किसी भी विधि संबंधी विवाद की स्थिति में क्षेत्र अधिकारी मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय तक ही सीमित होगा
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