Online Form Apply website http://educationportal.mp.gov.in
शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त प्रायवेट स्कूलों में निःशुल्क प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन प्रारंभः-
निःशुल्क शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत कक्षा नर्सरी, केजी.1,केजी.2 में 03-05 आयु समूह एवं कक्षा-1 हेतु 05़ से 07 आयु समूह के बच्चे जो कमजोर वर्ग एवं वचित समूह के है अपने Village/Ward के प्रायवेट स्कूलों में निःशुल्क प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन कर सकते है। आवेदन करने की अंतिम तिथि दिनांक 29.05.2019 है। आवेदन करने के पश्चात मूल दस्तावेज लेकर निकटस्थ सत्यापन केन्द्र में जाकर सत्यापन कराया जाये। आवेदन करने हेतु लिंक निम्नानुसार
है http://www.educationportal.mp.gov.in
वंचित समूह और कमज़ोर वर्ग के बच्चों का प्रायवेट स्कूलों की नर्सरी/केजी-1/केजी-2,
कक्षा-1 में
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निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत बनाये गये नियम दिनांक-
26 मार्च 2011 से लागू। नियम अंतर्गत वंचित समूह एवं कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए प्रायवेट स्कूलों तथा केन्द्रीय विद्यालयों में प्रवेश की प्रक्रिया
Year 2019-20
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शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत गैर अनुदान मान्यता प्राप्त प्रायवेट स्कूलों में कक्षा
1 में अथवा प्री स्कूल(नर्सरी/केजी-1/केजी-2)
की शिक्षा से प्रारंभ होने वाले प्रायवेट स्कूलों की प्रवेशित कक्षा में न्यूनतम
25 प्रतिशत सीटों पर वंचित समूह एवं कमजोर वर्ग के बच्चों को निःशुल्क प्रवेश । शासन द्वारा नियमानुसार फीस की प्रतिपूर्ति की व्यवस्था।
·
स्कूल की पड़़ोस की बसाहटों में निवासरत् इन वर्गों के परिवार के बच्चें उपरोक्त सुविधा का लाभ उठा सकेंगे।
·
निःशुल्क प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ तिथि
30.04.2019 अंतिम तिथि
29.05.2019 एवं सत्यापन कराने की अंतिम
30.05.2019 ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से स्कूल का आवंटन तिथि
12.06.2019
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प्रवेश के बाद संबंधित स्कूल में कक्षा
8 तक निःशुल्क अध्ययन की सुविधा।
वंचित समूह और कमजोर वर्ग कौन हैं
?
वंचित समूह - वंचित समूह में अनुसूचित जाति,
अनुसूचित जनजाति, विमुक्त जाति,
वनभूमि के पट्टाधारी परिवार और
40 प्रतिशत से अधिक निःशक्तता(CWSN)
वाले बच्चे शामिल।
कमजोर वर्ग - कमजोर वर्ग में गरीबी रेखा के नीचे के परिवार शामिल।
HIV ग्रस्त बच्चे
वंचित समूह,
कमजोर वर्ग तथा
HIV ग्रस्त वर्ग का प्रमाण
-
- वंचित समूह में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विमुक्त जाति के लिए राशन कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, वनभूमि के पट्टाधारी परिवार
के
लिए
संबंधित
पट्टा
या
वन
अधिकार
अधिनियम
के
तहत
जारी
अधिकार
पत्र,
निःशक्तता
वाले
बच्चों
के
लिए
40 प्रतिशत से अधिक निःशक्तता का
चिकित्सीय
प्रमाण
पत्र
या
उपरोक्त
सभी
के
लिए
किसी
अन्य
शासकीय
दस्तावेज
में
दर्ज
जानकारी
के
आधार
पर
प्रवेश।
- कमजोर वर्ग के लिए बी.पी.एल./ अंतयोदय कार्ड मान्य।
- महिला एवं बाल विकास अधिकारी द्वारा पंजीकृत अनाथ बच्चे
- HIV ग्रस्त केटेगरी का है तो जिला मेडिकल वोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र:
पड़़ोस की बसाहट से तात्पर्य क्या है
?
ग्रामीण क्षेत्र -
स्कूल से संबंधित ग्राम तथा उसकी सीमा से लगे हुए ग्राम तथा शहरी क्षेत्र की सीमा से लगे वार्ड,
यदि कोई हो,
पड़ोस की सीमा होगी।
नगरीय क्षेत्र- स्कूल से संबंधित वार्ड तथा उसकी सीमा से लगे हुए वार्ड तथा उसकी सीमा से लगे हुए ग्राम,
यदि कोई हो,
पड़ोस की सीमा होगी।
पड़ोस की विस्तारित सीमा - यदि,
पड़ोस की सीमा स्थित बसाहटों में प्रवेश के लिए न्यूनतम
25 प्रतिशत संबंधित वर्ग के बच्चे उपलब्ध नही होते हैं तो उससे लगी पड़ोस की बसाहट के बच्चों को प्रवेश के लिए विचार में लिया जाएगा।
पड़ोस हेतु प्रमाण - पड़़ोस के बसाहट के निवासी प्रमाण के लिए बिजली,
पानी का बिल,
मतदाता परिचय पत्र,
राशन कार्ड, भू अधिकार पुस्तिका,
बी.पी.एल./ए.पी.एल.
कार्ड, ड्रायविंग लायसेंस,
ग्रामीण क्षेत्र का रोजगार गांरटी योजना
(म.न.रे.गा.)
का जॉब कार्ड या अन्य शासकीय दस्तावेजों की प्रति मान्य। यदि आप उपरोक्तानुसार वंचित समूह या कमज़ोर वर्ग से हैं। तो अपने बच्चों को उन स्कूलों में जिनके पड़ोस की बसाहटों में आप रहते हैं,
की कक्षा 01 अथवा नर्सरी/केजी-1/केजी-2
में निःशुल्क प्रवेश दिला सकतें हैं। इस हेतु पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करें|
उम्र - नर्सरी/केजी-1/केजी-2
= 03-05 Year कक्षा-1 हेतु उम्र
05+ To 07 Year दिनांक 16 जून
2019 की स्थिति में आयु की गणना की जायेगी अधिक जानकारी के लिये आपके जि़ले के जि़ला शिक्षा अधिकारी कार्यालय या जि़ला शिक्षा केन्द्र,बीआरसी कार्यालय,संकुल केन्द्र,
जनशिक्षा केन्द्र या आवेदन हेतु किसी प्रकार की सहायता हेतु मिस्ड कॉल नंबर
-01139589100 में संपर्क करें|
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