कार्यालय अधिष्ठाता
शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय , शिवपुरी (म.प्र.)
// स्टाफ नर्स भर्ती सूचना //
मध्य प्रदेश , शासन चिकित्सा शिक्षा , विभाग भोपाल के पत्र क्रमांक 2-06/2018/1-55 भोपाल 07.04.2018 शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय , शिवपुरी में मध्य प्रदेश और साक्षी चिकित्सा महाविद्यालय सेवा आदर्श नियम 2018 एवं संचालनालय, चिकित्सा शिक्षा विभाग म.प्र. द्वारा प्राप्त अनुसूचियों के आधार पर शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय , शिवपुरी में स्टाफ नर्स के रिक्त पदों पर म.प्र. के शासकीय स्कूल महाविद्यालय के उम्मीदवारों हेतु निर्धारित शर्तों के अधीन आवेदन पत्र एम.पी. ऑनलाइन के माध्यम से आमंत्रित किए जाते हैं :-
शैक्षणिक योग्यता
1-माध्यमिक शिक्षा
बोर्ड मध्य प्रदेश भोपाल
से 10+2 शिक्षा पद्धति से 12वीं परीक्षा
आवश्यक होना
चाहिए
2-शासकीय बीएससी नर्सिंग अथवा जनरल नर्सिंग
एवं विज्ञान प्रशिक्षित
3-मध्य प्रदेश नर्सिंग
काउंसिल में जीवित पंजीयन
1.
महिला की कुल संख्या :- 260
सीधी भर्ती :- महिला स्टाफ नर्स - कूल पद - 208
सं. क्र. |
श्रेणी |
बिना वर्ग महिला |
भूतपूर्व सैनिक महिला |
दिव्यांग |
योग |
1 |
अनारक्षित |
35 |
4 |
2 |
41 |
2 |
अनुसूचित जाति |
29 |
3 |
2 |
34 |
3 |
अनुसूचित जनजाति |
38 |
5 |
3 |
46 |
4 |
अन्य पिछड़ा वर्ग |
52 |
6 |
4 |
62 |
5 |
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग |
22 |
2 |
1 |
25 |
योग |
208 |
सीधी भर्ती महिला स्टाफ नर्स (संविदा कर्मचारियों हेतु) कुल पद - 52
सं.क्र. |
श्रेणी |
बिना वर्ग महिला |
भूतपूर्व सैनिक महिला |
दिव्यांग |
योग |
1 |
अनारक्षित |
08 |
01 |
01 |
10 |
2 |
अनुसूचित जाति |
07 |
01 |
01 |
09 |
3 |
अनुसूचित जनजाति |
10 |
01 |
01 |
12 |
4 |
अन्य पिछड़ा वर्ग |
13 |
01 |
01 |
15 |
5 |
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग |
05 |
01 |
00 |
06 |
योग |
52 |
नोट - क्रमांक एप्स 7-53-2019-प्रा.-1 म. प्र. लोक सेवा अधिनियम 1994 (क्र. 1994) धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को योग उक्तलाते हुए राज्य सरकार द्वारा मात्रा लोकसेवा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षण नियम दिनांक 24 12 /2019 चिकित्सा महाविद्यालय माननीय उच्च न्यायालय के लड़ाई के अध्यादेश के द्वारा महिला स्टाफ के रिक्त पदों पर भर्ती की जानी है
स्टाफ नर्स के पद पर नियुक्ति हेतु निर्देश शर्तें
शासकीय नर्सिंग स्कूल महाविद्यालय की पुष्टि उम्मीदवारों को उनकी शैक्षणिक एवं व्यवहारिक गुणवत्ता एवं शासन द्वारा संसाधनों को रखते हुए प्रथम 03मां के लिए निश्चित पर की जावेगी श्रमिक रुपए 10000 पर विद्यालय बा फर्स्ट ईयर व्यक्तियों को निर्मित स्थापना के पदों में नियुक्त किया जाएगा
आप
पद का नाम |
वेतनमान |
स्टाफ नर्स |
मध्यप्रदेश शासन निर्देशानुसार वेतनमान होगा |
वेतनमान एवं अन्य से मंगाई अन्य भत्ते
महंगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते और अन्य लाभ मध्य प्रदेश शासन नियमानुसार लागू होंगे
आरक्षण
1.
पदों पर आरक्षण राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार होगा
2.
अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग क्रीमी लेयर तथा अनारक्षित आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण प्रावधान के अनुसार लागू होंगे
3.
पद हेतु जातिगत आरक्षण केवल ऐसे अभ्यर्थियों पर लागू होगा जिन का जाति प्रमाण पत्र मध्यप्रदेश राज्य के अनुविभागीय अधिकारी राजस्व द्वारा जारी किया गया हो
4.
सामाजिक न्याय एवं निशक्तजन कल्याण विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक के अनुसार दिव्यांग उम्मीदवारों हेतु 36 आरक्षण लागू होगा
5.
विकलांग श्रेणी के उम्मीदवारों को मेडिकल बोर्ड द्वारा निर्धारित प्रपत्र में जारी विकलांगता प्रमाण पत्र जिसमें विकलांग प्रतिशत इस पर दर्शाया गया है प्रस्तुत करना होगा
अस्थि बाधित |
आबादी शरीर के निचले हिस्से की विकलांगता मान्य है |
6.
उक्त पदों में संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों को प्रतिशत आरक्षण का लाभ सामान प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल द्वारा जारी निर्देश क्रमांक की भोपाल दिनांक जून के अनुसार रहेगा
7.
पदों में भूतपूर्व सैनिकों के लिए सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल द्वारा जारी निर्देश क्रमांक प्रा एक भोपाल दिनांक सितंबर के अनुसार रहेगा
8.
उक्त पदों पर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिए आरक्षण सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल द्वारा जारी निर्देश क्रमांक 07-11/2019/ आ. प्र./ एक भोपाल दिनांक 02 जुलाई 2019 के अनुसार रहेगा l आरक्षण का लाभ सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही दिया जाएगा l
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